इस तारीख तक आधार से लिंक करा लें पैन कार्ड वर्ना हो जाएगा रद्द, ऐसे करें लिंक
aadhar link with pan card online
सरकार को सोमवार को दो मामलों में राहत दी। एक तो आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर पांच अगस्त कर दी। दूसरे करदाताओं से 31 अगस्त तक आधार को पैन से जोड़ने के लिए कहा। 31 अगस्त तक आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर रद्द कर दिया जाएगा। आयकर विभाग ने ट्वीट किया, "करदाताओं को आ रही परेशानियों के मद्देजर, साल 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर पांच अगस्त कर दी गई है।"
वित्त मंत्रालय की ओर से सोमवार को यह अहम फैसला लिया गया। अगर आपने 31 अगस्त तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया तो फिर आपका पैन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। अब इनकम टैक्स फाइल करने के लिए अब पैन कार्ड के साथ आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य हो गया है।
ऐसे करें आधार कार्ड नंबर को पैन कार्ड से लिंक (how to link aadhaar with pan card online)
अब हम आपको बताते हैं कि आधार नंबर को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा और इन निर्देशों का पालन करना होगा।
अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर जा रहे हैं तो सबसे पहले **Register Here** पर क्लिक करें। इसके बाद पैन का ब्यौरा देककर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड बना लें। इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा।अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो सिर्फ **Login here** पर क्लिक करें।
यूज़रआईडी में आपको अपना पैन नंबर डालना होगा। इसके बाद पासवर्ड, और फिर कैपचा कोड डालें। आखिर में **Login** पर क्लिक कर दें।
इसके बाद एक पॉप अप विंडो सामने आएगा जिसमें आपसे आधार नंबर को लिंक करने को कहा जाएगा। इसके बाद आधार नंबर डालें और फिर कैपचा कोड। आखिर में **Link now** पर क्लिक कर दें।अगर आपको पॉपअप विंडो नहीं दिखा तो घबराने की बात नहीं। आप अब भी आसानी से दोनों नंबर को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए टॉप मेन्यू में नज़र आ रहे प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएं। इसके बाद **Link Aadhaar** वाले विकल्प पर क्लिक करें।इसके बाद अपना आधार नंबर डालें और फिर **Save** पर क्लिक कर दें।
बता दें कि यह तरीका तब ही काम करेगा जब पैन कार्ड और आधार कार्ड के ब्योरे पूरी तरह से मेल खाते हैं।(SEO FRIENDLY)

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